केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिये ‘वन रैंक,वन पेंशन’ (ओआरओपी) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी । इसका लाभ 4.52 लाख नये लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों एवं परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधावाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा । यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी।
उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8450 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा ।
मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जायेगा जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रूपये बनता है।
ठाकुर ने कहा कि इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा । इसका लाभ 4.52 लाख नये लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों एवं परिवार पेंशनधाकों को मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी।
रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
सरकारी बयान के अनुसार, पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनधारकों को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा।
बयान के अनुसार, अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8450.04 करोड़ रुपये की गई है जो 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) के रूप में है।
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