पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया है। इसके बाद शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में इमरान खान पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है।
इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने के अलावा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा।
कोर्ट के फैसले के बाद अब वे पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे।
इमरान पर आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तोशाखाना से अपने पास रखे गए उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय का विवरण जानबूझकर छिपाया था।
तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के तहत एक विभाग है, जहां सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है।
मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान का पूर्व में रिकार्ड किया हुए एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से विरोध के लिए सामने आने की अपील की है।
इस वीडियो में इमरान खान को यह कहते सुना जा सकता है कि आजादी थाली में परोस कर नहीं मिलती और अपने हक के लिए सामने आएं।
खान ने कहा कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तक गुलामों जिंदगी जियेंगे, इसलिए आप घरों में नहीं बैठें।
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