उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है जिनका जीवन ऑक्सीजन की पर निर्भर है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के संबंध में केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों के सहयोग से आपातकालीन परिस्थिति के लिए एक ‘बफर भंडार’ बनाए और भंडार स्थल को विकेंद्रित करे जिससे कि सामान्य आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की स्थिति में ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध हो सके।
अदालत ने केंद्र से चार दिन के भीतर चिकित्सीय ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडारण तैयार करने को कहा।
मीडिया की खबरों के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि राजधानी में जमीनी स्थिति दिल दहला देने वाली है।
इसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन के मुद्दे पर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता और उनकी रक्षा करना केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।
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