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Friday May 10, 2024
Aryavart Times

आरटीआई के जरिये जानकारी : समस्या एवं समाधान

आरटीआई के जरिये जानकारी : समस्या एवं समाधान

पिछले दिनों काफी संख्या में ई मेल और अन्य माध्यमों से संवाद प्राप्त हुए जिसमें खास तौर पर सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी प्राप्त करने के तौर तरीके के बारे में पूछा गया था । कई पाठकों का कहना था कि उनकी ओर से मांगी गई जानकारी अनेकों बारे सक्षम प्राधिकार द्वारा अमान्य 

करार दिया जाते हैं जबकि कई बार बहाना बनाकर जानकारी देना टाल दिया जाता है । 

इस दृष्टि से आर्यावर्त टाइम्स का कहना है कि इसमें कई बार आरटीआई आवेदन में त्रुटियां रह जाती है । आवेदन ठीक रहने पर अपील करने का भी विकल्प है। ऐसे में आवेदनकर्ता को स्पष्ट आवेदन करने के साथ अपील के अधिकार का भी उचित प्रयोग करना चाहिए । 

आरटीआई क़ानून में ऐसे लोक सूचना अधिकारियों को रास्ते पर लाने के लिए कई उपाय हैं। जैसे जब कभी आपको किसी फाइल से कोई सूचना मांगनी हो तो अपने आरटीआई आवेदन में एक सवाल फाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें। आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे)(1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं। आप अपने आवेदन में यह लाइन जोड़ें, महोदय, मैं सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 2 (जे) (1) के तहत अमुक फाइल……………।। के बारे में जानकारी चाहता हूं।

इस संबंध में आप मुझे एक तय समय, जगह और तिथि के बारे में सूचित करें, ताकि मैं आकर उक्त फाइल का निरीक्षण कर सकूं, अथवा उक्त फाइल के बारे में जानकारी प्रदान करें । इसके साथ ही इस बात की भी व्य्वस्था करें कि मुझे उक्त फाइल का जो भी हिस्सा चाहिए, उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए नियत शुल्क का भुगतान मैं कर दूंगा। इसके

अलावा अगर लोक सूचना अधिकारी तीस दिनों के भीतर सूचना नहीं देता तो बाद में वह सूचना मुफ्त देनी पड़ती है। आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील/शिक़ायत भी कर सकते हैं या फिर से एक आवेदन फाइल निरीक्षण के लिए भी दे सकते हैं।

बहरहाल, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के फायदे तो हैं, लेकिन इस व्यवस्था की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। बावजूद इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। पिछले कुछ दिनों में हमें अपने पाठकों के विभिन्न माध्यमों से ढेर सारे पत्र संवाद प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि हमारे पाठक न स़िर्फ आरटीआई क़ानून का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी समस्या का समाधान भी इस क़ानून के ज़रिए चाहते हैं।







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