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Friday May 10, 2024
Aryavart Times

राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय : गहलोत

राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 संक्रमण की श्रृंगला तोड़ने हेतु प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों व युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु की संख्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। 

गहलोह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं,इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

उन्होंने लोगों से कहा कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।आमजन से अपील है पूजा-अर्चना,इबादत,प्रार्थना घर पर रहकर ही करें ।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो,  इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। 







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