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Sunday May 12, 2024
Aryavart Times

बजट में आयकर प्रक्रियागत जटिलता समाप्त करने सहित वरिष्ठ नागरिकों, एनआरआई, चैरिटेबल ट्रस्टों क

बजट में आयकर प्रक्रियागत जटिलता समाप्त करने सहित वरिष्ठ नागरिकों, एनआरआई, चैरिटेबल ट्रस्टों क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय-सीमा में कमी, विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा, फेसलैस आईटीएटी, एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है।

वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव पेश करते हुए वित्त मंत्री ने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत, आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबिल ट्रस्टों को राहत और स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि महामारी के बाद, दुनिया एक नये रूप में उभरती हुई नज़र आती है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना होगा और देश में निवेश और रोज़गार को प्रोत्साहन देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इसके साथ-साथ इसे हमारे कर दाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्‍या 3.31 करोड़ थी।

बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्‍ठ नागरिकों को ज्‍यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्‍ठ नागरिक जिन्‍हें पेंशन और ब्‍याज सहित आय प्राप्‍त होती है, उन्‍हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्‍हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्‍यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा। 

स्‍वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्‍त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्‍ताव किया गया है। 

विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्‍ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्‍पन्‍न होती है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। 

उन्‍होंने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।

देश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने और उन्‍हें लाभ पहुंचाने के लिए सीतारमण ने स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्‍त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्‍न कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्‍याज/आय की स्‍थायी हानि होती है। नियोक्‍ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्‍ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा छह साल से तीन साल करने के लिए समय-सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं। 

ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्‍य आयुक्‍त का अनुमोदन प्राप्‍त करना आवश्‍यक है।

कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए संकल्‍प का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना को अच्‍छी तरह अपनाया गया है। 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्‍प चुना है।

 छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने एक विवाद समाधान समिति स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है। इसके अनुसार 50 लाख रुपये तक की कर योग्‍य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्‍त आय के साथ कोई भी व्‍यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने राष्‍ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल केन्‍द्र स्‍थापित करने की घोषणा की। 







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